दिनांक :- ०५/०८/१९ को
125-65 वोट से राज्यसभा में बिल पास हुआ
अब संपूर्ण राष्ट्र में एकरूपता लागू…
1. अब जम्मू कश्मीर में उप राज्यपाल होंगे। विधानसभा कायम रहेगी, लेकिन केंद्र शाषित प्रदेश की तरह। जैसे दिल्ली और पांडिचेरी।
2. पुलिस बल केंद्र के अधीन होगा।
3. भारतीय नागरिक ज़मीन ले सकता है।
4. विशेषाधिकार समाप्त किये गए।
5. लद्दाख में असेम्ब्ली नहीं होगी। वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे बाकी के केंद्रशासित प्रदेशों की तरह।
6. जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन होगा, पुनर्गठन में
जम्मू – कश्मीर और लद्दाख का नए सिरे से पुनर्गठन।
7. जम्मू-कश्मीर में अलग संविधान नहीं होगा।
8. जम्मू-कश्मीर में अलग झंडा नहीं रहेगा।
9. जम्मू-कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 साल न हो कर 5 साल होगा।
एक बात बार बार कहा जा रहा है की धारा 370 खत्म हो गया। नहीं! यहां सिर्फ एक भ्रांति है। इसे खत्म नहीं सिर्फ बदला गया है। धारा 370(2) और 370(3) को हटाया गया है धारा 370(1) अब भी संविधान का अंग है। मगर राष्ट्रपति अपने आदेश के द्वारा संविधान की विभिन्न धाराओं को जम्मू-कश्मीर की सरकार की सलाह से जम्मू-कश्मीर पर लागू कर सकता है। जम्मू-कश्मीर में अभी राष्ट्रपति शासन लागू है यानी की अभी संघ(केंद्र) सरकार ही है तो उन्हें पूरा अधिकार है की वे 370 से संबन्धित किसी भी धारा को बदल सके, खत्म कर सके अथवा लागू कर सके।
मगर, धारा 370(1) क्यूँ नहीं हटाया गया…
संविधान की धारा 370(1) इसलिए नहीं हटाया गया है क्योंकि उसी के अनुसार से जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। यदि उसे हटा दिया गया तो जम्मू कश्मीर से भारत का रिश्ता खत्म हो जाएगा। धारा 370(1) के अनुसार जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हैं।
बाकी कानूनविद ही बता सकते हैं।
धन्यवाद !